सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का मामला, CJI का कोई आदेश देने से इनकार

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नई दिल्ली: 

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. ये याचिका वाराणसी अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन कमेटी की ओर से दाखिल की गई है. याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है.  कमेटी ने अपनी SLP में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. 21 अप्रैल को हाईकोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियो सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था. हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की अर्जी को खारिज कर दिया था. अब कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है. याचिकाकर्ता वकील ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के मामले में यथास्थिति बरकरार रखने की मांग की थी. CJI जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि बिना कागजात देखे आदेश जारी नहीं कर सकते हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट मामले की जल्द सुनवाई करने को तैयार हो गया है. याचिकाकर्ता के वकील हुफेज़ा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि निचली अदालत के सर्वे का आदेश प्लेसज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है.