ज्ञानवापी पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, नई याचिका पर हुआ बड़ा फैसला

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ज्ञानवापी पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, नई याचिका पर हुआ बड़ा फैसला

ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले पर आज वाराणसी के सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है. दरअसल, हिंदू पक्ष ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की है. इसमें ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने और पूजा की मांग की गई है, इसपर आज सुनवाई होगी. सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में इसको लेकर मंगलवार को याचिका दायर की गई थी. यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी और विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से दाखिल हुई है. इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर हिंदू पक्ष को सौंपने और ज्ञानवापी में तत्काल प्रभाव से पूजा-पाठ, राग भोग दर्शन की मांग की गई है. याचिका में क्या मांग उठाई गईं ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री को रोका जाए ज्ञानवापी परिसर पूरी तरह हिंदुओं को सौंप दिया जाए भगवान विश्वेशर शिवलिंग की पूजा की इजाजत मिले मस्जिद के गुंबद को गिराय जाए ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट में हुई थी सुनवाई इससे पहले ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई थी. इसमें कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों की बातें सुनीं. अब अगली सुनवाई 26 मई को होगी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां दर्ज कराने का निर्देश दिया है. अब कल तय होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले को सुना जाना चाहिए या नहीं. कल वाराणसी जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने कहा था कि नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद की पोषणीयता पर सुनवाई होगी. सुनवाई की अगली तारीख 26 मई को तय की गई. मुस्लिम पक्ष से जज ने सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति भी मांगी है. ज्ञानवापी विवाद: साल 1936 में एक गवाह ने किए थे चौंकाने वाले खुलासे सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में मंदिर होने का दावा किया है. जवाब में मुख्य रूप से काशी के इतिहास के बारे में बताया गया है. इसमें बताया गया है कि पहले इस जगह पर मंदिर था जहां पर पूजा हुआ करती थी.

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