वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी पर सुनवाई

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वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी पर सुनवाई

कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

कोर्ट में मामले से जुड़े वकीलों के रहने के आदेश

सुनवाई शुरू होने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट नई याचिका दाखिल

बीजेपी नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने दाखिल की याचिका

सुनवाई पर रोक लगाने की अपील

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले पर वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई हो रही है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के निर्देश दिये थे. सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है. वहीं बीजेपी नेता और वकील अश्विन उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है जिसमें कहा है कि प्लेस आफ़  वर्शिप एक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर पर लागू नहीं होता है..साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद इस्लाम के सिद्धांत के हिसाब से नहीं बनी है

एक तरफ वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद की सुनवाई कि  तैयारी चल रही थी तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता और वकील आश्विन उपाध्याय ने नेन्याचका दाखिल कर दी। उनका कहना है कि वर्शिप एक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर पर लागू नहीं होता है. आगे कहा गया है ज्ञानवापी मस्जिद इस्लाम के सिद्धांत के हिसाब से नहीं बनी है..

ये ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी की उपासना पूजा का मामला सीधे तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। उस अविमुक्त क्षेत्र में अनादि काल से भगवान आदि विशेश्वर की पूजा होती रही है। ये क्षेत्र और यहां की समस्त सम्पत्ति हमेशा से उनकी ही रही है।एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद, मन्दिर को ध्वस्त करने और यहां तक कि नमाज पढ़ने से भी मन्दिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता। प्राणप्रतिष्ठा के बाद देवता का उस प्रतिमा से अलगाव तभी होता है जब विसर्जन की प्रकिया के बाद मूर्तियों को वहां से शिफ्ट न किया जाए।

https://youtu.be/o7h1O8yS7XY